बड़ी खबरें:डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री मामले की सुनवाई 29 मार्च को
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बड़ी खबरें:डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री मामले की सुनवाई 29 मार्च को

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई अब 29 मार्च को करेगा। याची अधिवक्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिका में एसीजेएम, प्रयागराज के 4 सितंबर, 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। इसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज ने फर्जी डिग्री की शिकायत की FIR दर्ज करने के आदेश जारी करने से इंकार कर अर्जी खारिज कर दी थी। दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने की। याची का कहना है कि सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी में सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भूषण पांडेय को बताया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथमा, मध्यमा, विशारद डिग्री हाईस्कूल के समकक्ष मान्य नहीं है। केशव मौर्य ने इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा ग्रहण की है, जो गैरकानूनी है। यह अपराध की श्रेणी में आती है। याची ने कैंट थाना प्रभारी को शिकायत की थी। सुनवाई न होने पर उच्चाधिकारियों को बताया। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, तो मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल की। याची ने मजिस्ट्रेट को यह भी अर्जी दी कि विपक्षी विधायक है। इसलिए अर्जी एमपी/एमएलए की विशेष अदालत में भेजा जाए या प्रकरण सत्र न्यायाधीश को भेजा गया। मगर, मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट पर एकतरफा विचार कर अर्जी खारिज कर दी। फसल बीमा योजना अर्जी को तय करने का DM को निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी औरैया को 11 अगस्त, 2021 से विचाराधीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अर्जी को 3 महीने में तय करने का निर्देश दिया है। याची किसान रमेश चंद्र का कहना था कि उसकी फसल का बीमा हुआ है। क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो जिलाधिकारी को शिकायत की गई। मगर, उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने पर यह याचिका दायर की गई है। इसी तरह से प्रयागराज की किसान श्याम कुमारी की मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत अर्जी 2 सितंबर 2020 से विचाराधीन है। जिलाधिकारी उस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति एसके यादव की खंडपीठ ने दोनों किसानों की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।

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