प्रोपराइटर/प्रबन्धक परिवर्तित होने की स्थिति में नवीनीकृत प्रोपराइटर/ प्रबंधक का नाम सरांय ऐक्ट के रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए करें आवेदन
अपर जिलाधिकारी (नगर) श्री सत्यम मिश्र ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम जनसामान्य/पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत सरांय ऐक्ट में पंजीकृत गेस्ट हाउस/होटल/लॉज धर्मशाला के प्रोपराइटर/प्रबन्धकों को सूचित किया है कि यदि आपके गेस्ट हाउस/होटल/लॉज/धर्मशाला के प्रोपराइटर/प्रबन्धक परिवर्तित हो गये है तो कार्यालय अपर जिलाधिकारी (नगर), प्रयागराज में आवेदन करके सम्बन्धित अभिलेख सहित नवीनीकृत प्रोपराइटर/प्रबन्धक का नाम सरांय ऐक्ट के रजिस्टर में दर्ज करायें। आवेदन के समय सरांय ऐक्ट में किया गया पूर्व रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र भी अवश्य उपलब्ध करायें। यदि आवेदन नहीं किया जाता है और मौके पर निरीक्षण के समय प्रोपराइटर/प्रबन्धक का विवरण कार्यालय में अभिरक्षित रजिस्टर से भिन्न पाया जाता है तो आपके गेस्ट हाउस होटल/लॉज/धर्मशाला का सरायं ऐक्ट में किया गया पंजीयन निरस्त करते हुये नियमानुसार संचालन बन्द कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
