![]()
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में
मेडिकल स्टोर संचालक नीरज त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपित
मोहम्मद उमर, मिथुन,अशोक रैदास और जितेंद्र उर्फ बच्चा को जिला न्यायालय ने
उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर पचास हजार रुपए का
अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि अर्थ दंड से मिलने वाली
धनराशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाए। तेलियरगंज निवासी प्रभा शंकर तिवारी ने 24 फरवरी 2006 को थाना शिवकुटी में
मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके बड़े लड़के की आरोपितों ने गोली मारकर हत्या
कर दी है। अपर जिला जज भारत सिंह यादव ने आरोपितों के अधिवक्ताओं और सहायक
जिला अधिवक्ता टीएन दीक्षित के तर्कों को सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध
साक्ष्यों के अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया।
प्रधानी रंजिश में हुई हत्या , चार आरोपियों को उम्र कैद
प्रयागराज
ग्राम नहवाई थाना मांडा इलाके में साल 2010 में चुनावी रंजिश में हुई
हत्या मामले में दोषी पाए जाने पर सत्र न्यायालय ने राकेश तिवारी, कमलेश
तिवारी, नागेश्वर तिवारी, वेद मणि तिवारी को सश्रम आजीवन कारावास सजा सुनाई
है। अपर जिला जज निशा सिंह ने अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय
अधिवक्ता फौजदारी आरके सिंह एवं आरोपितों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने
के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया।
घर में घुसकर पिता और भाई को मारी थी गोली
विनय
कुमार तिवारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि ग्राम प्रधान की रंजिश को लेकर
17 दिसंबर 2010 को राकेश तिवारी, कमलेश तिवारी, कुंजनलाल तिवारी नागेश्वर
वेद मणि ने मेरे घर पर घुसकर मेरे पिता दयाशंकर तिवारी, बड़े भाई विधान
चंद्र तिवारी को गोली मार दी। इसमें इलाज के दौरान पिता दयाशंकर तिवारी की
मृत्यु हो गई। अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए नौ गवाहों का परीक्षण
कराया। जिसमे से एक आरोपी कुंजनलाल तिवारी का निधन हो गया।
