गोण्डा। जनपद के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक मुकदमे में नामजद दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने पर माननीय न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा भी जारी कर दी है। थाना कोतवाली कर्नलगंज में पंजीकृत मुकदमा संख्या 202/2025 में धारा 115(2), 352, 351(3), 118(1), 109(1) बीएनएस के तहत अभियुक्त सचिन पुत्र रामेश्वर पाण्डेय एवं सत्यम पुत्र सुरेन्द्र पाण्डेय, निवासी नकहा बसन्त, करनैलगंज, जनपद गोण्डा, नामजद हैं। दोनों अभियुक्त लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। पुलिस द्वारा लगातार दबिश और संभावित ठिकानों पर तलाश के बावजूद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस पर न्यायालय ने दिनांक 23 दिसंबर 2025 को दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने के साथ ही धारा 84 बीएनएस के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयावधि के भीतर अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध कुर्की सहित अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली कर्नलगंज के एसएसआई बृजराज प्रसाद ने बताया कि अभियुक्तों की तलाश लगातार जारी है तथा न्यायालय के आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि किसी को फरार अभियुक्तों के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, जिससे उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जा सके।
