मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक कर पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा की
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मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक कर पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा की

 


मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक कर पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा की


मुख्य विकास अधिकारी ने अत्यधिक संख्या में लम्बित डाटा को शिक्षण संस्थाओं से निर्धारित समयान्तर्गत युद्धस्तर पर अग्रसारित कराये जाने हेतु किया निर्देशित

शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 09-12 एवं 11-12 के अतिरिक्त) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने, छात्रों का डाटा नियमानुसार शत-प्रतिशत अग्रसारित/निरस्त एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्षता में संगम सभागार में बैठक आहूत की गयी, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज उपस्थित रहे।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समस्त कल्याण सेक्टर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नवीन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में छात्रों के माता-पिता/अभिभावक का ही आय प्रमाण पत्र मान्य होगा, छात्रों का आय प्रमाण-पत्र मान्य नही होगा। उक्त के सम्बन्ध में जनपद के समस्त एफिलियेटिंग एजेंसी एवं शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त समस्त शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित करें कि गत वर्ष में जिन छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में स्वयं का आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया था, उनके माता-पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र बनवाकर समस्त शिक्षण संस्था अपने पास संरक्षित करें।

जनपद प्रयागराज में सत्र 2025-26 में कक्षा 9-12 तक के छात्रों के डाटा को अग्रसारित किये जाने हेतु अत्यधिक संख्या में लम्बित डाटा को शिक्षण संस्थाओं से निर्धारित समयान्तर्गत युद्धस्तर पर अग्रसारित कराये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रयागराज को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत छात्रों का डाटा नियमानुसार अग्रसारित/निरस्त करना सुनिश्चित करें, किसी भी दशा में शिक्षण संस्था एवं जनपद स्तर पर छात्रों का डाटा अग्रसारित किये जाने हेतु लम्बित न रहे।


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