मतदाता सूची में मतदाता के विवरण में आंशिक लिपिकीय अथवा मुद्रण सम्बंधी त्रुटियां होने के आधार पर किसी भी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित न किया जाये
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मतदाता सूची में मतदाता के विवरण में आंशिक लिपिकीय अथवा मुद्रण सम्बंधी त्रुटियां होने के आधार पर किसी भी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित न किया जाये



प्रयागराज 22 अक्टूबर, 2026।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा गुरूवार को एनआईसी सभागार में सहायक रिटर्निंग आफिसरों, जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट्स तथा अन्य समस्त सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को सकुशल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराये जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने कहा है कि 23.10.2026 को सम्पन्न होने वाले इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के निर्वाचन में मतदान किए जाने हेतु किसी भी मतदाता को मामूली लिपिकीय अथवा मुद्रण सम्बंधी त्रुटियों के कारण पात्र मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जायेगा। उन्होंने सहायक रिटर्निंग आफिसरों, जोनल एवं सेक्टर मजिस्टेªट्स एवं अन्य समस्त सम्बंधित अधिकारी एवं मतदान कार्मिकों को निर्देशित किया है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान आयोग के निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि मामूली लिपिकीय एवं मुद्रण सम्बंधी त्रुटियों के कारण पात्र मतदाता को मतदान से वंचित न होना पड़े तथा मतदान प्रक्रिया सुचारू एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिसमें मतदाता सूची में मतदाता के विवरण में आंशिक लिपिकीय अथवा मुद्रण सम्बंधी त्रुटियां होने के आधार पर किसी भी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित न किया जाये, यदि कोई मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्र पर पहुंचता है और पीठीसीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी को मतदाता सूची में उसके विवरण में लिपिकीय एवं मुद्रण सम्बंधी अशुद्धिया दिखायी देती है, तो ऐसी स्थिति में मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाये। यदि मतदान अधिकारी मतदाता द्वारा प्रस्तुत अनुमन्य दस्तावेजों अथवा मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरणों के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि सम्बंधित व्यक्ति वहीं मतदाता है, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो ऐसी लिपिकीय अथवा मुद्रण सम्बंधी त्रुटियों को नजरदांज करते हुए उसे मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दे दी जाये। जिलाधिकारी ने आयोग के उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया है।

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