प्रयागराज। मंडलायुक्त के निर्देशों के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मंगलवार (8 सितंबर 2026) को जनपद के विभिन्न शहरी व ग्रामीण इलाकों में व्यापक अभियान चलाकर 13 खाद्य पदार्थों के विधिक नमूने संग्रहित किए। इस कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति रही।
सिविल लाइंस स्थित होटल यात्रिक में मिलीं गंभीर कमियां
33, एस.पी. मार्ग स्थित 'होटल यात्रिक' के रेस्टोरेंट का निरीक्षण करने पर रसोई में भारी लापरवाही उजागर हुई:
स्टाफ द्वारा हेड कवर, ग्लव्स और एप्रन का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।
किचन, फूड फ्रिज और बर्नर के आसपास भारी गंदगी पाई गई।
शाकाहारी (Veg) एवं मांसाहारी (Non-Veg) भोजन प्रसंस्करण के लिए पृथक चिह्नांकन नहीं था।
प्रतिष्ठान द्वारा वॉटर टेस्ट रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम एवं क्लीनिंग SOP/चेकलिस्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
मौके पर मौजूद मैनेजर को सभी कमियों में तत्काल सुधार करने के कड़े निर्देश दिए गए।
इन प्रमुख प्रतिष्ठानों से सील हुए नमूने
हंडिया, बरौत व रसाल: हमसफर रेस्टोरेंट (हंडिया), रक्षक रेस्टोरेंट व ढाबा (रसाल), पुष्पम स्वीट्स (बरौत), लालू स्वीट्स (हंडिया) तथा श्री राम स्वीट्स (हंडिया) से पनीर के नमूने सील किए गए।
मेजा व करछना: पटेल चौराहा (मेजा) स्थित कृष्णा स्वीट्स से पेड़ा व बजरंग स्वीट्स से बर्फी; भड़ेवरा (करछना) में श्रवण कुमार शर्मा की दुकान से दही व पन्नालाल पाल की दुकान से बेसन का लड्डू लिया गया।
झूंसी व लालगोपालगंज: चमनगंज (झूंसी) स्थित शारदा डेरी से पनीर, पहलवान ढाबा से तैयार दाल और लालगोपालगंज स्थित मनोज मिष्ठान भंडार से उबला मिश्रित दूध व खोया का नमूना लिया गया। मनोज मिष्ठान भंडार को डस्टबिन, वॉटर टेस्ट व हेल्थ सर्टिफिकेट हेतु नोटिस जारी किया गया।
सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-II ने बताया कि संग्रहित सभी 13 नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006' के तहत सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। आम जनमानस को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।


