ई-ट्राईसाइकिल योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अध्ययनरत दिव्यांग छात्राएं करें आवेदन
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ई-ट्राईसाइकिल योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अध्ययनरत दिव्यांग छात्राएं करें आवेदन



ई-ट्राईसाइकिल योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अध्ययनरत दिव्यांग छात्राएं करें आवेदन


दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० द्वारा जनपद के किसी भी स्कूल / कालेज / विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग छात्राएं जिनकी आयु 16 वर्ष या उससे अधिक है, के शैक्षणिक पुनर्वासन एवं सुगमतापूर्वक आवागमन हेतु ई-ट्राईसाइकिल प्रदान करने की योजना संचालित की गयी है। इस योजनान्तर्गत अधिकतम रू० 65,000/- प्रति ई-ट्राईसाइकिल अनुमन्य किया गया है।


योजनान्तर्गत ऐसी दिव्यांग छात्राएं जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया आदि से प्रभावित हो, शारीरिक रूप से उनकी दृष्टि और मानसिक स्थिति अच्छी हो एवं कमर का ऊपरी भाग स्वस्थ हो, जो ई-ट्राईसाइकिल चलाने में सक्षम हो तथा जिसकी दिव्यांगता (दिव्यांग प्रमाण पत्र, यू०डी०आई०डी० कार्ड) मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। इस योजनान्तर्गत ऐसी दिव्यांग छात्राएं या उनका पविार आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी। योजना का लाभ उन्हीं दिव्यांग छात्राओं को प्रदान किया जायेगा, जिन्हें विगत 05 वर्ष की अवधि में किसी भी स्रोत से ई-ट्राईसाइकिल प्राप्त नहीं हुई हो।



जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अशोक कुमार गौतम ने बताया है कि ई-ट्राईसाइकिल योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन ऑनलाइन पूर्ण किया जायेगा, जिसमें अन्य प्रपत्रों के साथ अध्ययरत होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित शिक्षण / प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। इच्छुक दिव्यांग छात्राएं/अभिभावक विकास भवन के कक्ष संख्या-13 स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

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