जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना को निर्धारित समयसीमा में आवेदनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें-मा0 राज्य सूचना आयुक्त
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जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना को निर्धारित समयसीमा में आवेदनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें-मा0 राज्य सूचना आयुक्त



प्रयागराज 15 अप्रैल: मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती शकुन्तला गौतम की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में विभागों के जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में माननीय राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा विभिन्न विभागों से सम्बंधित आरटीआई आवेदनों, उनके समयबद्ध निस्तारण एवं लम्बित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा करते हुए आरटीआई एक्ट के प्राविधानों एवं सूचना दिए जाने के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदया ने कहा कि आरटीआई एक्ट का मुख्य उद्देश्य शासन के कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही को सुदृढ़ बनाना एवं गुड गवर्नेंस है, इसलिए विभागों में प्राप्त होने वाले आरटीआई आवेदनों का नियमानुसार, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो, तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। बैठक में मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदया ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से ऑनलाइन आवेदनों के निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी, सभी जिलास्तरीय व जनसूचना अधिकारियों की पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनवाये जाने एवं प्रत्येक माह जनसूचना के तहत की गयी अपीलों की सभी सम्बंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा करने के लिए भी कहा है।


    बैठक में मा0 राज्य सूचना आयुक्त ने सभी जन सूचना अधिकारियों को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं को निर्धारित समयसीमा (30 दिन) के अंदर आवेदनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने तथा सूचना के साथ ही आवेदन का विवरण व प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम भी आवेदनकर्ता को उपलब्ध करायें जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अधिनियम में क्षतिपूर्ति व दण्ड का भी प्राविधान है। उन्होंने कहा कि सभी जन सूचना अधिकारी आवेदन का रजिस्टेªशन नम्बर व केस नम्बर अवश्य चेक कर लें तथा उसी आवेदन से ही सम्बंधित सूचना उपलब्ध करायें। उन्होंने सभी अधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराये जाने में समयबद्धता का विशेष ध्यान दिए जाने एवं सही सूचना ही उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी अधिकारियों को डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, आरटीआई एक्ट के तहत दी जा सकने वाली सूचनाएं सहित आरटीआई एक्ट के प्राविधानों का विस्तृत अध्य्यन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है, उनमें स्पष्ट एवं विधि सम्मत कारणों सहित ‘‘सूचना धारित नहीं है’’ का उल्लेख किया जाये। उन्होंने सभी जन सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ कार्यवाही करते हुए आवेदनकर्ता को समय से सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए कहा है।


     बैठक में विभागवार जनसूचना अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित आवेदनों की समीक्षा करते हुए बताया कि जनपद प्रयागराज में कुल 639 आवेदन लम्बित है, जिनमें मुख्यतः राजस्व विभाग-188, गृह विभाग-61, उच्च शिक्षा विभाग-59, नगर विकास विभाग-54, पंचायतीराज विभाग-33, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की-33, ऊर्जा विभाग-15, आवास एवं शहरी नियोजन-25, ग्राम विकास विभाग-10, बेसिक शिक्षा विभाग-17, माध्यमिक शिक्षा विभाग के 17 आवेदन लम्बित है।


     बैठक के अंत में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कहा कि माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदया के द्वारा आज बैठक में जो भी निर्देश दिए गए है, उसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने सभी जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को मा0 राज्य सूचना आयुक्त के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय के अंदर नियमानुसार आवेदनकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए कहा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीमती पूजा मिश्रा, अपर जिलाधिकारी नगर श्री सत्मय मिश्र सहित अन्य सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी उपस्थित रहे।

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