अपर जिलाधिकारी (नगर) की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक सम्पन्न
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अपर जिलाधिकारी (नगर) की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक सम्पन्न

 


अपर जिलाधिकारी (नगर) की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक सम्पन्न


समस्त विभाग में संचालित खाद्य व्यवसाय/कैण्टीन का 01 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से करायें पंजीकरण


जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (नगर) श्री सत्यम मिश्र की अध्यक्षता में सोमवार को संगम सभागार, कलेक्ट्रेट परिसर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, प्रयागराज की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के आरम्भ में सहायक आयुक्त (खाद्य)-ll/अभिहित अधिकारी, प्रयागराज ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, व्यापार मण्डल प्रतिनिधियों, सिविल डिफेन्स के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली ने खाद्य व्यापारियों के लाइसेंस/पंजीकरण के टर्नओवर की सीमा में परिवर्तन कर दिया है, जो कि दिनांक-01.04.2026 से प्रभावी होगा। जिसमें खाद्य पंजीकरण रू 1.5 करोड़ तक, राज्य लाइसेंस रू0 50 करोड़ तक तथा केन्द्रीय लाइसेंस रू0 50 करोड़ से अधिक के टर्नओवर एवं सतत् कर दिया गया है।

  

बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी (नगर) ने बाल विकास परियोजना, बेसिक शिक्षा विभाग, आबकारी विभाग, आपूर्ति विभाग, चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया कि 01 माह के अन्दर समस्त विभाग में संचालित खाद्य व्यवसाय/कैण्टीन का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करा लिया जाये। साथ ही विभागीय प्रवर्तन कार्य के साथ जागरूकता कार्यक्रम कर आम जनमानस को जागरूक किया जाये। बैठक में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि, सिविल डिफेन्स के पदाधिकारी एवं विभिन्न विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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