पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की गई
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पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की गई



दिनांक 07.02.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की गई सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश-


अपराध गोष्ठी के दौरान थाना प्रभारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से समयबद्ध निस्तारण करने, जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-


गोण्डा। दिनांक 06.02.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित सभागार कक्ष में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों, प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों के साथ सैनिक सम्मेलन एवं अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जनपद गोण्डा में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, संगठित एवं असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्यवाही करना रहा। सम्मेलन के प्रारम्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उनकी विभागीय, प्रशासनिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा उनके समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।

 तत्पश्चात अपराध समीक्षा गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में घटित प्रमुख अपराधों जैसे हत्या, लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी, महिला अपराधों, अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित अपराधों तथा निरोधात्मक कार्यवाहियों की तुलनात्मक मासिक एवं प्रगतिशील समीक्षा करते हुए अपराधों की प्रवृत्ति, अपराध घटित होने के कारणों, अपराध नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाहियों, थाना स्तर पर बरती जा रही कार्यशैली एवं उसमें अपेक्षित सुधार बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रमुख अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी, घटनाओं के अनावरण, बरामदगी, चार्जशीट प्रेषण, महिला अपराधों में त्वरित अभियोग पंजीकरण, पीड़िताओं के साथ संवेदनशील व्यवहार तथा महिला हेल्पडेस्क की सक्रियता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

 पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पास्को अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में त्वरित विवेचना, मेडिकल परीक्षण, पीड़ित बालक/बालिकाओं के संरक्षण, साक्ष्यों के वैज्ञानिक संकलन एवं न्यायालय में समय से आरोप पत्र प्रेषित करने, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में कानूनी प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने तथा पीड़ितों को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएं समय से दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही लंबित विवेचनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए पुराने एवं गंभीर मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने, वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीमें गठित कर निरंतर दबिश देने तथा गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत संगठित अपराधों में संलिप्त गिरोहों के विरुद्ध प्रभावी व निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जनशांति भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध रासुका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार कर कठोर कार्यवाही करने, असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण हेतु गुण्डा अधिनियम एवं जिला बदर की कार्यवाही प्रभावी ढंग से लागू करने, गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत गोवध एवं पशु तस्करी से संबंधित मामलों में सख्त कानूनी कार्यवाही, बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अवैध शस्त्रों की बरामदगी एवं उनके स्रोतों का पता लगाकर कठोर कार्यवाही करने, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री एवं भंडारण पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु सघन अभियान चलाने, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अवैध शराब के निर्माण, परिवहन व बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई करने तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अवैध विस्फोटक पदार्थों के भंडारण, उपयोग एवं परिवहन पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही वर्षवार लंबित विवेचनाओं के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी थानों को लक्ष्य निर्धारित कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने तथा दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026 तक चोरी गए वाहनों की बरामदगी, वाहन चोर गिरोहों के अनावरण एवं अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा, विवेचनाओं की गुणवत्ता सुधार, समयबद्ध निस्तारण, जवाबदेही एवं अनुशासन के साथ कार्य करते हुए जनपद गोण्डा में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु पूर्ण निष्ठा एवं तत्परता से कार्य करने के कड़े एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 अभियान के तहत महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा कवच मजबूत करने, और समाज में महिलाओं के प्रति अपराध रोकने हेतु विशेष सतर्कता बरतने के साथ महिला पुलिस बीट द्वारा महिला सम्बन्धी प्रकरणों में पीड़ित परिवार से मिलकर उनका फीडबैक लेने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मिसिंग पर्सन के मामलों में त्वरित पंजीकरण, खोजबीन एवं समय से ट्रेसिंग, चाइनीज मांझे की बिक्री/भंडारण पर प्रभावी रोकथाम एवं कार्यवाही, यक्ष एप में सूचनाओं की शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध फीडिंग तथा साइबर फ्रॉड की घटनाओं में त्वरित रिस्पांस, पीड़ितों को तत्काल सहायता एवं अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु भी कड़े निर्देश दिए गए। *गोण्डा पुलिस द्वारा 01 जनवरी 2026 से अबतक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 20 अभियुक्तों के विरुद्ध 05 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं तथा 03 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है । गैंगस्टर एक्ट के 01 प्रकरणों में अपराध से अर्जित की गयी 52,42,735/- रू0 की सम्पत्ति जब्त की गयी है। 23 अभियुक्तों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी

गोण्डा से ब्यूरो रिपोर्ट शिव शरण

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