गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्तों की अपराध से अर्जित अवैध सम्पति कीमत 52,42,632.49/- रुपये की धनराशि सीज/कुर्क-
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गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्तों की अपराध से अर्जित अवैध सम्पति कीमत 52,42,632.49/- रुपये की धनराशि सीज/कुर्क-

 


दिनांक 08.02.2026

गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्तों की अपराध से अर्जित अवैध सम्पति कीमत 52,42,632.49/- रुपये की धनराशि सीज/कुर्क-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाने तथा संगठित अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के आर्थिक स्रोतों को ध्वस्त करने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बड़ी कार्यवाही की गयी है। इसी क्रम में संगठित गिरोह बनाकर धोखाधड़ी, मारपीट, धमकी तथा चल/अचल संपत्तियों के संबंध में जालसाजी कर अवैध धन अर्जित करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त/कुर्क किया गया। उक्त गिरोह का सरगना मो0 खलील पुत्र अब्दुल हाजी नजीर तथा गैंग सदस्य चांद बाबू उर्फ तौफीक पुत्र मो0 खलील निवासीगण पटेल नगर मालवीयनगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा हैं, जो आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से धन अर्जित कर उसे विभिन्न बैंक खातों में छिपाकर रखते थे, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी से बचा जा सके। अभियुक्तगण के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर अवैध अर्जित संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की गयी थी। श्रीमान जिलाधिकारी, जनपद गोण्डा द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही संपन्न की गयी। इस दौरान अभियुक्तगण के भिन्न-भिन्न बैंक खातों में जमा कुल ₹52,42,632.49 (बावन लाख बयालीस हजार छह सौ बत्तीस रुपये उन्चास पैसे) की धनराशि को विधिक प्रक्रिया के तहत सीज/कुर्क कराया गया। गोण्डा पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि संगठित अपराध कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके आर्थिक तंत्र को विधिक प्रावधानों के तहत ध्वस्त किया जाएगा। इस प्रकार की कार्यवाही से अपराधियों में भय व्याप्त है तथा आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा गैंगस्टरों एवं समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध उनके आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्तियों के चिन्हीकरण, कुर्की एवं जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी निरंतर, कठोर एवं प्रभावी रूप से जारी रहेगी।


जब्त सम्पत्ति का विवरण-

1. मो० खलील पुत्र अब्दुल हाजी नजीर निवासी पटेल नगर गोण्डा मालवीय नगर थाना को0नगर को विभिन्न खातों से कुल रु0 46,50,941.49 एवं 

2. चांद बाबू उर्फ तौफीक पुत्र मो0 खलील के खातें से कुल रु0 5,91,691 


अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 665/2024 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।


सीज/कुर्की करने वाली टीम का विवरण-

नायब तहसीलदार श्री चन्दन कुमार,

प्रभारी निरीक्षक थाना को0 देहात श्री शमशेर बहादुर सिंह

उ0नि0 शैलेन्द्र यादव

कां0 जागेश्वर प्रसाद

कां0 संजय कुमार 


गोण्डा से ब्यूरो रिपोर्ट शिव शरण

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