नियमों का उल्लंघन कर गन्ना ढो रहे 5 वाहन जब्त, देर रात चला विशेष अभियान
गोण्डा। जनपद में सड़क सुरक्षा एवं परिवहन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन कर गन्ने का परिवहन कर रहे 5 अपंजीकृत बड़े ट्रैक्टर–ट्रॉला जब्त किए हैं। यह कार्रवाई उत्तरी भवानी बजाज गन्ना क्रय केंद्र, थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र से कुंदरखी चीनी मिल यूनिट की ओर जा रहे वाहनों पर की गई। एआरटीओ प्रशासन आर.सी. भारतीय के नेतृत्व में देर रात्रि चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान इन वाहनों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि संबंधित ट्रैक्टर–ट्रॉला ओवरहाइट एवं ओवरहैंगिंग लोड के साथ गन्ने का परिवहन कर रहे थे, जो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है और सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों व आम नागरिकों के लिए अत्यंत दुर्घटनाजनक साबित हो सकता है। इसके साथ ही जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि उक्त सभी 5 ट्रैक्टर–ट्रॉला बिना वैध परमिट, बिना फिटनेस प्रमाणपत्र, बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) तथा बिना आवश्यक रिफ्लेक्टर के संचालित किए जा रहे थे। परिवहन नियमों के अनुसार इन दस्तावेजों एवं सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है, ताकि वाहन की पहचान, तकनीकी स्थिति और रात्रिकालीन दृश्यता सुनिश्चित की जा सके। परिवहन विभाग ने मौके पर ही सभी 5 वाहनों को जब्त करते हुए नियमानुसार चालान की कार्रवाई की। एआरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी और सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी ऐसे विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों और चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का पंजीकरण, परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, एचएसआरपी एवं रिफ्लेक्टर सहित सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रखें और निर्धारित मानकों के अनुरूप ही लोड का परिवहन करें। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और दुर्घटनाओं की रोकथाम की दिशा में परिवहन विभाग का महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम मानी जा रही है। विभाग ने आम जनता से भी यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।
