अपर जिलाधिकारी आपूर्ति की अध्यक्षता में विद्युत विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के सफल क्रियान्वयन के सम्बंध में बैठक सम्पन्न
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अपर जिलाधिकारी आपूर्ति की अध्यक्षता में विद्युत विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के सफल क्रियान्वयन के सम्बंध में बैठक सम्पन्न



 अपर जिलाधिकारी आपूर्ति की अध्यक्षता में विद्युत विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के सफल क्रियान्वयन के सम्बंध में बैठक सम्पन्न


ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता बिजली बिल राहत योजना योजना का लाभ ले सके, इसके लिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार आमजन के मध्य कराये जाने के निर्देश


प्रयागराज 26 नवंबर

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी आपूर्ति श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं समस्त अधिशासी अभियंताओं की उपस्थिति में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक सहयोग और जनजागरूकता में वृद्धि एवं कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित कराने हेतु विभिन्न विभागों, आमजनमानस एवं अन्य प्रासंगिक माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराये जाने एवं अधिकाधिक पात्र उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सके, के सम्बंध में बैठक आयोजित की गयी। 


बैठक में मुख्य अभियंता विद्युत के द्वारा बताया गया कि ऐसे नेवर पेड उपभोक्ता जिनके संयोजन की तिथि 31.03.2025 अथवा इससे पूर्व है एवं एलएमबी-1 (घरेलू) अधिकतम 2 किलो वाट तक तथा एलएमबी-2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के अन्तर्गत आते है अथवा ऐसे लांग अनपेड उपभोक्ता, जिनके अन्तिम भुगतान की तिथि 31.03.2025 अथवा इससे पूर्व है, ऐसे उपभोक्ता विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" के अन्तर्गत दिनांक 01.12.2025 से 28.02 2026 तक योजना का लाभ उठा सकते है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता यदि बकाया बिल भुगतान करते है, तो सरचार्ज (ब्याज) में 100 प्रतिशत तथा मूलधन में अधिकतम 25 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जायेगी। यह छूट तीन चरणों में लागू की जायेगी। प्रथम चरण में 01 दिसम्बर, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक एकमुश्त भुगतान पर मूल बकाया में 25 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 01 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026 तक एकमुश्त भुगतान पर मूल बकाया में 20 प्रतिशत छूट तथा तृतीय चरण में 01 फरवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026 तक एकमुश्त भुगतान पर मूल बकाया में 15 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि पिछला बकाया बिल रूपये 500 एवं 750 की आसान किश्तों में भर सकते है तथा विद्युत चोरी के मामलों में निर्धारित राजस्व में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गयी है। पात्र उपभोक्ता विभागीय खण्ड कार्यालय अथवा उपखण्ड कार्यालय अथवा कैश काउन्टर, UPPCL Consumer App, जन सेवा केन्द्र, Fintech प्रतिनिधि, मीटर रीडर एवं विभागीय Website www-uppcl-org के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण ओ०टी०पी० आधारित होगा जिसके लिए मोबाइल नं० देना आवश्यक होगा। पंजीकरण के पश्चात् भुगतान विभागीय खण्ड कार्यालय अथवा उपखण्ड कार्यालय अथवा Cash Counter- UPPCL Consumer App, जन सेवा केन्द्र, Fintech प्रतिनिधि, मीटर रीडर एवं विभागीय Website www-uppcl-org पर किया जा सकेगा। 


मुख्य अभियन्ता (वि०), प्रयागराज क्षेत्र प्रयागराज ने बताया की योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना और बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त भुगतान (OTS) करने पर 100% सरचार्ज की माफी तथा मूलधन में 25% तक की छूट प्रदान की जाएगी। 


मुख्य अभियन्ता (वि०), प्रयागराज क्षेत्र प्रयागराज ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ केवल सामान्य उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहे उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी जाएगी। ऐसे मामलों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, ताकि उपभोक्ता बिना किसी अव्यवस्था के सटीक बिल प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि राहत योजना में पंजीकरण प्रक्रिया को बेहद सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www-uppcl-org, संबंधित विद्युत कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) तथा विभाग के किसी भी कैश काउंटर के माध्यम से आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहु-विकल्पीय व्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ना और उन्हें समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराना है। 


मुख्य अभियन्ता (वि०), प्रयागराज क्षेत्र प्रयागराज यह भी स्पष्ट किया कि योजना का लाभ केवल सामान्य उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है. कलेक्शन एजेन्सी को भी पंजीकरण कराने तथा पूर्ण भुगतान पर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। योजना के अन्तर्गत पंजीकृत नेवर पेड व लॉन्ग अनपेड विद्युत उपभोक्ताओं से कलेक्शन एजेन्सी द्वारा बकाया धनराशि का पंजीकरण कराने पर रु 100 प्रति पंजीकरण एवं पूर्ण भुगतान प्राप्त करने पर बाद प्राप्त धनराशि का 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) की प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी। कलेक्शन एजेन्सी का अभिप्राय जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि एवं मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) से है।


 बैठक में अपर जिलाधिकारी आपूर्ति के द्वारा योजना का ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता लाभ ले सके, इसलिए योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कराये जाने एवं जिला पंचायतराज अधिकारी को ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव के माध्यम से भी लोगो को योजना के बारे में जानकारी दिए जाने के लिए कहा है। जिससे ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता बिजली बिल राहत योजना योजना का लाम ले सके, इसके लिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार आमजन के मध्य कराये जाने के निर्देश दिये। इस अवसर पर विद्युत विभाग के सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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