अवैध खनन व परिवहन पर सख्त नियंत्रण करने के साथ खनन राजस्व मे की जाय बढ़ोत्तरी - माला श्रीवास्तव
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अवैध खनन व परिवहन पर सख्त नियंत्रण करने के साथ खनन राजस्व मे की जाय बढ़ोत्तरी - माला श्रीवास्तव

लखनऊ : 12 अक्टूबर, 2025

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की सचिव / निदेशक माला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शनिवार को जनपद मीरजापुर कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी मीरजापुर, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र एवं प्रयागराज, जिला खान अधिकारी मीरजापुर, वाराणसी सहित जौनपुर, भदोही, मऊ, आजमगढ़, चन्दौली एवं गाजीपुर जनपदों के खान निरीक्षक तथा निदेशालय की चार सदस्यीय टीम उपस्थित रही।


बैठक में सचिव माला श्रीवास्तव द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में खनन गतिविधियों से प्राप्त राजस्व की समीक्षा करते हुए अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाये।


सचिव ने जनपदों में अधिक से अधिक खनन पट्टों के व्यवस्थापन हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कराने, विभागीय ‘माइनमित्र’ पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों (खनिज भण्डारण, सामान्य मिट्टी एवं नियम-52 के आवेदन) के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने स्वीकृत एवं संचालित खनन पट्टों की सघन जांच करने तथा अवैध खनन व परिवहन पर कठोर अंकुश लगाने पर बल दिया।


बैठक में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों की मात्रा के अनुरूप रॉयल्टी एवं खनिज मूल्य जमा कराने तथा ईंट भट्ठों से विनियमन शुल्क की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।


सचिव श्रीमती माला श्रीवास्तव ने सभी जनपदीय अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि उपखनिज परिवहन करने वाले सभी वाहनों का पंजीकरण विभागीय पोर्टल vtsdgm.up.in पर विशेष अभियान चलाकर कराया जाये तथा वाहनों में लगे AIS-140 जीपीएस का पोर्टल से इंटीग्रेशन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन वाहनों का पंजीकरण एवं इंटीग्रेशन पूर्ण होगा, उन्हीं वाहनों के लिए ई-एमएम-11 / ई-प्रपत्र ‘सी’ निर्गत किया जायेगा।


सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि समीपवर्ती राज्यों से उपखनिजों के परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जाये। एम.वी. एक्ट के तहत वाहनों की सघन जांच की जाये और ओवरलोडिंग, बाडी बढ़ाये जाने अथवा बिना अभिवहन पास के पाए जाने पर पट्टाधारक / भण्डारणकर्ता / परिवहनकर्ता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।


बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि शासन द्वारा निर्धारित जनपदवार राजस्व लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति हेतु सभी स्तरों पर प्रभावी कार्यवाही की जाये।

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