जिलाधिकारी ने प्रार्थी सुकुरू के मृत होने की गलत रिपोर्ट लगाने पर सम्बंधित ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित करने तथा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) को पर्यवेक्षणीय कार्य में शिथिलता बरतने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के दिए निर्देश
जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रार्थी सुकुरू की पेंशन तत्काल बहाल कराने के दिए निर्देश
जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा प्रतिदिन की भांति सोमवार को भी जनतादर्शन में लोगो की जन-शिकायतों को सुनते हुए उनका निस्तारण कर रहे थे। जनता दर्शन में प्रार्थी सुकुरू पुत्र सम्पत निवासी ग्राम पालीकरनपुर, पो0 छिबैया, विकास खण्ड बहादुरपुर ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह 70 वर्ष के हैं और ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा उन्हें वर्ष 2023 में मृतक होने की गलत रिपोर्ट दी गयी थी, जिसके आधार पर उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गयी, जबकि वह जीवित है। उन्होंने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, पेश्ंान बंद होने एवं वृद्धावस्था होने के कारण जीविकोपार्जन में अत्यधिक परेशानी आ रही है, जिसपर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिए गए थे।
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह के द्वारा सम्बंधित प्रकरण की जांच करायी गयी। जांच में यह पाया गया कि में प्रार्थी सुकुरू पुत्र सम्पत निवासी ग्राम पालीकरनपुर जीवित है तथा उनकी शिकायत सही है। तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती रंजना यादव के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन रिपोर्ट में उन्हें मृतक दर्शाया गया था, जिसके कारण उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गयी थी। जिसपर जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज अधिकारी को वृद्धावस्था पेंशनरों की सूची का सही ढंग से सत्यापन न करने व कार्य में लापरवाही बरतने पर सम्बंधित ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई करने एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी को उनकी पेंशन तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी से तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) श्री अखिलेश कुमार यादव के विरूद्ध पर्यवेक्षणीय कार्य में शिथिलता बरतने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।