जिलाधिकारी की अध्यक्षता में श्रम विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न
डॉ0 भीमराव अम्बेडकर श्रमिक सुविधा केन्द्र (श्रमिक अड्डा) के निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्माण हेतु सभी आवश्यक कार्रवाईयां तेजी से कराये जाने के दिए निर्देश
जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को संगम सभागार में श्रम विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत संचालित योजनाओं, श्रमिक पंजीयन, श्रमिक नवीनीकरण एवं अधिष्ठान पंजीयन निरीक्षण, दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 एवं मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम के तहत पंजीयन, बाल श्रम के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अभियोजन, अटल आवासीय विद्यालय, ई-श्रम एक्स ग्रेसिया योजना, प्लेटफार्म/ग्रिग वकर्स एवं डॉ0 भीमराव अम्बेडकर श्रमिक सुविधा केन्द्र (श्रमिक अड्डा) की समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने डॉ0 भीमराव अम्बेडकर श्रमिक सुविधा केन्द्र (श्रमिक अड्डा) के निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए उप श्रमायुक्त को निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाईयां तेजी से कराने के निर्देश दिए है। मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम के तहत पंजीयन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को विद्यालयों के प्रबंधकों से समन्वय करते हुए स्कूली वाहनों के चालकों एवं परिचालकों का पंजीकरण एवं सत्यापन कराये जाने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, उपश्रमायुक्त सहित सभी सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को बढावा देने हेतु स्प्री-2025 योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के दिए निर्देश
जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक में स्प्री-2025 में ’’नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को बढावा देने की योजना स्प्री-2025’’ के सम्बंध में बैठक करते हुए योजना का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराये जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुमोदित नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने की योजना स्प्री 2025, क.रा.बी. अधिनियम के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा व्याप्ति को विस्तार देने हेतु एक विशेष पहल है। यह योजना 1 जुलाई 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक सक्रिय रहेगी तथा यह अपंजीकृत नियोक्ताओं एवं कर्मचारियोे, जिसमें संविदा एवं अस्थायी श्रमिक भी शामिल हैं, को बिना निरीक्षण पंजीकरण या पूर्व बकाया राशि की मांग के, पंजीकरण कराने का एकल अवसर प्रदान करती है।
स्प्री 2025 के अन्तर्गत नियोक्ता क.रा.बी. निगम पोर्टल, श्रम सुविधा तथा एम.सी.ए. पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी इकाइयों एवं कर्मचारियों का पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण को नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से प्रभावी माना जायेगा। पंजीकरण से पूर्व की अवधि के लिए कोई अंशदान या लाभ देय नही होगा।पंजीकरण-पूर्व अवधि के लिए कोई निरीक्षण या पूर्व अभिलेखों की मांग नही की जायेगी।
यह योजना पिछली अवधि के दण्डात्मक प्रावधानों के भय को समाप्त करने तथा पंजीकरण प्रक्रिया को सहज बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है। स्प्री 2025 लागू होने से पूर्व, निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने की स्थिति में विधिक कार्रवाई एवं पूर्व अवधि की बकाया राशि की मांग की जा सकती थी। स्प्री 2025 इन बाधाओं को दूर करते हुए अब तक वंचित प्रतिष्ठानों एवं श्रमिकों को क.रा.बी. व्यवस्था के अन्तर्गत लाने तथा समग्र सामाजिक सुरक्षा व्याप्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।
स्प्री 2025 का शुभारम्भ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, द्वारा समावशी एवं सुलभ सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर एवं पिछली देनदारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हुए यह योजना न केवल नियोक्ताओं को अपने कार्यबल को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि विशेष रूप से संविदात्मक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को क.रा.बी. अधिनियम के अन्तर्गत अपनी पहॅंुच को सशक्त बनाने तथा सभी के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। योजना को अधीनस्थ कार्यालयों कार्य क्षेत्र से सम्बद्ध सभी नियोक्ताओं और कर्मचारियों के संज्ञान में लाने हेतु प्रचार-प्रसार करें। जिससे नियोक्ताओं और कर्मचारियों में स्प्री 2025 योजना का प्रचार-प्रसार हो सके। यह प्रयास भारत में कल्याण-केन्द्रित श्रम तंत्र की परिकल्पना के अनुरूप है। जिसे पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे जोश खरोश के साथ लागू कराने का उद्देश्य है।