इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से शिक्षा अनुदेशकों को लगा तगड़ा झटका, सिर्फ एक सत्र के लिए 17000 मानदेय किया मंजूर
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से शिक्षा अनुदेशकों को लगा तगड़ा झटका, सिर्फ एक सत्र के लिए 17000 मानदेय किया मंजूर

Prayagraj: इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से शिक्षा अनुदेशकों को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सिर्फ 2017-18 सत्र के लिए ₹17000 मानदेय मंजूर किया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों को 17000 मानदेय दिए जाने का मामला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर सुनाया फैसला। हाईकोर्ट के फैसले से अनुदेशकों को लगा बड़ा झटका। अनुदेशकों को केवल एक साल सत्र 17-18 के 17000 रुपये मानदेय कोर्ट ने किया मंजूर। राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला। सिंगल बेंच ने अभी तक 17000 देने का दिया था आदेश। सिंगल बेंच के फैसले को राज्य सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल कर दी थी चुनौती। चीफ जस्टिस ने कहा एक साल की होती है प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, इस लिए एक साल का मिलना चाहिए 17000 मानदेय। 

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