महिला दिवस : अपने हक से जुड़े कानूनों को कितना जानती हैं महिलाएं?
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महिला दिवस : अपने हक से जुड़े कानूनों को कितना जानती हैं महिलाएं?

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नई दिल्ली. आज, 8 मार्च है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day). बताते हैं कि मार्च 1911 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने के बारे में विचार किया गया. इसके बाद 8 मार्च 1913 से इसे औपचारिक तौर पर पूरी दुनिया में मनाया भी जाने लगा. और इसे मनाने का मकसद? इतना कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों. अन्य लोगों में महिलाओं से जुड़े मसलों को लेकर जागरूकता पैदा हो. महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल सके. लेकिन 100 सालों से लगातार यह आयोजन होने के बावजूद आज भी सवाल कायम हैं. इनमें एक अहम ये है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति कितनी जागरूक हुई हैं? इसके जवाब में तथ्य ये है कि भारत जैसे दुनिया के तमाम देशों में आज भी दो-तिहाई से ज्यादा महिलाओं को अपने से जुड़े कानूनों की भी जानकारी नहीं है. इसी तथ्य के मद्देनजर यहां महिलाओं से जुड़े कुछ चुनिंदा लेकिन अहम कानूनी इंतजामों पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं. बस, 5-प्वाइंट में.1. पढ़ने और बाल-विवाह से बचने का हक
जो बच्चे शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत स्कूलों में दाखिला लेते हैं, उनमें 50% बच्चियों का होना अनिवार्य होता है. इसी तरह बाल विवाह निषेध अधिनियम- 2006 है. इसमें बच्चों की शादी करना अपराध तो है ही, एक और अहम प्रावधान है. ये कि अगर माता-पिता बच्ची की शादी छुटपन में कर देते हैं, वह मान्य नहीं होगी. बेटी बड़ी होने पर चाहे तो दोबारा विवाह कर सकती है. 

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