
लखनऊ. समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2 साल पुराने एक मामले में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. हाईकोर्ट लखनऊ की जस्टिस रमेश सिन्हा की कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. उन पर 1 फरवरी 2019 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और वैमनस्यता फैलाने का केस दर्ज हुआ था. उनके खिलाफ दो और केस पैंडिंग हैं और फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं. पूर्व मंत्री और सांसद आजम खान रामपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. इस मामले में जमानत के बाद भी वह जेल में ही रहेंगे.
जानकारी के मुताबिक, आजम खान के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में 1 फरवरी 2019 को ये केस दर्ज हुआ था. आजम खान पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और वैमनस्यता फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. आजम खान को अब इस मामले में जमानत मिल गई है. आजम खान ने इस मामले में जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जमानत अर्जी दायर की थी. आजम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जमानत मंजूर कर ली.
सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान
आजम के खिलाफ जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ था उनमें तीन साल की जेल होती है. हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद आजम खान अभी जेल में ही रहेंगे. जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने आजम खान को जमानत दी है. आजम खान यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं.
