खाद्य प्रसंस्करण विभाग, प्रयागराज द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी0एम0एफ0एम0ई0) संचालित है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत सूक्ष्म खाद्य उद्योग को लाभान्वित कर कुशल और अकुशल रोजगार उत्पन्न करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना में एक जिला एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) (अमरूद उद्योग) की स्थापना एवं पूर्व से स्थापित अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ पात्र होगी। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो, शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 08 हो, एक परिवार का केवल 01 ही व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।
जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद प्रयागराज को 1694 का लक्ष्य प्राप्त है। इस योजनान्तर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय तकनीकी और व्यवसायिक सहायता प्रदान की जाती है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के लिए कुल लागत की 35 प्रतिशत तक क्रेडिट-लिक्ड कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाती है। आटा चक्की, तेल पेराई, धान कुटाई, बेकरी, डेयरी, जैम एवं जैली, अचार, मुरब्बा, कैन्डी एवं पापड जैसे सूक्ष्म उद्योग लगा सकते है। साथ ही सोलर लगाने पर भी विभाग द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते है। मुख्य विकास अधिकारी, महोदया के पर्यवेक्षण में योजनान्तर्गत प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष यूनिट की स्थापना कराये जाने एवं लाभार्थियों को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश में जनपद प्रयागराज प्रथम स्थान पर है। अधिकतम धनराशि रू0-10 लाख अनुदान देय है।
इच्छुक उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाईट pmfme.mofpi.gov.in पर आनलाइन पंजीकरण कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु किसी कार्य दिवस में कार्यालय राजकीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र/कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, प्रयागराज में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
