प्रदीप बच्चन (ब्यूरो चीफ),
बलिया (यूपी) नगर पंचायत मनियर द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से निर्माणाधीन एमआरएफ सेंटर पर न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन पश्चिमी बलिया द्वारा स्थगनआदेश पारित कर दिया गया है।उक्त स्थगन आदेश विमला उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि के बाद संख्या 257 /2025 के संदर्भ में पारित हुआ है। बताते चलें कि नगर पंचायत मनियर द्वारा विगत जनवरी 2025 में एमआरएफ सेंटर का निर्माण शुरू किया गया था जो लगभग बनकर तैयार हो गया है। पेंटिंग एवं मशीन लगाये जाने का कार्य चल रहा था। वादिनी द्वारा रोके जाने के बावजूद निर्माण कार्य चलता रहा।शालिनी विमला देवी ने न्यायालय में विमला उपाध्याय पत्नी स्वर्गीय बच्चन उपाध्याय निवासी मनियर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जरिये कलक्टर बलिया उत्तरप्रदेश, उप जिलाधिकारी बांसडीह, तहसीलदार बांसडीह व कपिल देव पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ के नाम से बाद दाखिल किया था। वादिनी का आरोप है कि उक्त जमीन बैनामा की है। कब्जा दखल एवं मालिकाना हक आ रहा था। वादिनी ने प्रतिवादी उपजिला अधिकारी से पूछा कि आप जबरदस्ती जमीन पर नींव क्यों खुदवाना चाहते हैं तो उपजिलाधिकारी ने कहा कि उक्त जमीन में नवीन परती है। हम लोग नवीन परती की जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं एवं वहां से वह चले गए। कोर्ट ने वादिनी के प्रार्थना पत्र 6 ग(2) के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा एक पक्षीय रूप से स्वीकार किया है। विवादित अराजी संख्या 583 में रकबा 0.3480 व आराजी संख्या 583 में रकबा 0.6920 हेक्टेयर में से कुल दो गाटा क्षेत्रफल 0.6920 हेक्टेयर पर स्थगन आदेश दिया है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर नगर पंचायत मनियर के अधिशासी अधिकारी संदीप सिंह एवं उप जिलाधिकारी बांसडीह अभिषेक प्रियदर्शी ने स्थगन आदेश के संदर्भ में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि कोई आदेश मेरे पास नहीं आया है ।अधिकारी द्वय ने कहा कि एमआरएफ केंद्र बनकर तैयार हो गया है। जबकि थाना प्रभारी मनियर कौशल कुमार पाठक से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आदेश की कॉपी अधिशासी अधिकारी मनियर को भिजवा दिया गया है।
