न्यायालय के आदेश के बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य की संपत्ति हुई मुक्त
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न्यायालय के आदेश के बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य की संपत्ति हुई मुक्त



रिपोर्ट -----,मनोज तिवारी अयोध्या

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य की सील की गई करोड़ों की बेश कीमती संपत्ति को कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को प्रशासन द्वारा मुक्त कर दिया गया। बीकापुर कस्बे में प्रयागराज हाईवे के किनारे स्थित श्लोक आश्रम, विद्युत उपकेंद्र के समीप कई दुकानों सहित सहित अन्य भूखंडों को लंबी जद्दोजेहद के बाद आखिरकार शुक्रवार को तहसील प्रशासन ने अवतश तिवारी सिक्कू को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान कई घंटे तक चली कार्यवाही में पूर्व जिला पंचायत सदस्य अवतस तिवारी उर्फ सिक्कू तिवारी की तीन प्रॉपर्टी व एक टाटा सफारी वाहन को भी कानूनन सुपुर्दगी में दिया गया। तहसील प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए नायब तहसीलदार दीपांकर ने बताया है कि अपर सत्र न्यायाधीश पंचम के आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 11 11.2024 को दिए गए निर्देश के अनुक्रम में वाद संख्या 202 / 2023 राज्य उत्तर प्रदेश बनाम अवतश तिवारी उर्फ सिक्कू तिवारी मुकदमा उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर 2 जनवरी 2023 को कुर्क की गई संपत्ति नगर पंचायत के तेंदुआ माफी खाता संख्या 27 गाटा संख्या 73 तथा गाटा संख्या 55 खाता संख्या 140 नरोत्तमपुर की खाता संख्या 27 तथागत संख्या 71 पर स्थित संपत्ति को जो की पूर्व में कुर्क कर ली गई थी अवतश तिवारी को सुपुर्द की गई है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कुर्क किए गए वहां टाटा मोटर्स को भी सुपुर्दगी में देने की कार्रवाई की गई है। मुक्त होने के बाद करीब 2 वर्ष से बंद पड़ी दुकानों के शटर उठे तो दुकानदारों के चेहरे खिल उठे और समर्थकों में खुशी छा गई। सुपुर्दगी की इस कार्रवाई के दौरान कोतवाली पुलिस टीम के अलावा पूर्व जिला पंचायत सदस्य के शुभचिंतक मौजूद रहे।

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