जिला निर्वाचन अधिकारी ने 256-फूलपुर विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के सम्बंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने 256-फूलपुर विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के सम्बंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक



 जिला निर्वाचन अधिकारी ने 256-फूलपुर विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के सम्बंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक


सभी राजनैतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत करें अनुपालन


जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुचिता पूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करने के लिए कहा


निर्वाचन की अधिसूचना 18 अक्टूबर, नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, मतदान 13 नवंबर एवं मतगणना 23 नवंबर, 2024 को होगी संपन्न


256 फूलपुर उपचुनाव को संपादित कराए जाने हेतु 38 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 04 जोनल मजिस्ट्रेट किए जायेंगे तैनात


     जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार माँदड़ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित संगम सभागार में 256-फूलपुर विधानसभा उप निर्वाचन-2024 को शुचितापूर्णढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 256 फूलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदेय स्थल की संख्या 435, मतदान केंद्र की संख्या 215, कुल बीएलओ की संख्या 435 एवं सुपरवाइजर की संख्या 46 है। चुनाव को संपन्न कराने हेतु 38 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 04 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की जा रही है। व्यय संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु अनुवीक्षण कंट्रोल रूम एवं कॉल सेंटर की स्थापना कोषागार परिसर में की जा चुकी है। डिस्ट्रिक कान्टैक्ट सेन्टर/कंट्रोल रूम की स्थापना की गयी है, जिसका नंबर 1950 एवं 0532-2644024 है। उन्होंने बताया कि फूलपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2024 हेतु स्ट्रांग रूम मुण्डेरा मंडी प्रयागराज में बनाया जाएगा। मतों की गणना भी उक्त परिसर में ही कराई जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन व निर्वाचन को शांतिपूर्ण, सकुशल, सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए कहा है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करें, जिससे कि जनपद में सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्णढंग से विधानसभा उप निर्वाचन को सम्पन्न कराया जा सके।

        जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रचार सामग्री के प्रकाशन से पूर्व जनपद स्तर पर प्रचार सामग्री के प्रकाशन हेतु अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति के बिना प्रचार सामग्री का प्रकाशन एवं जन सामान्य में वितरण आदर्श अचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। शिकायत पाये जाने पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

 जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि ऐसा कोई कार्य न करे, जो विभिन्न जातियों, धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना या तनाव पैदा करें। उन्होने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी द्वारा मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं का प्रचार में प्रयोग न किया जाये।

        जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा उप निर्वाचन 2024 में लडने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय तथा उसके रख-रखाव के सम्बन्ध में निर्वाचन व्यय के लिये अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित की गयी है। मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयोजन से धन, शराब या किसी अन्य वस्तु का वितरण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। दैनिक किये जाने वाले खर्च का लेखा जोखा रिर्टनिग ऑफिसर द्वारा दिये गये रजिस्टर पर किया जायेगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री गौरव कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती पूजा मिश्रा, डीसीपी गंगानगर श्री कुलदीप गुनावत, सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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