पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में पुलिस लाइन स्थित सभागार में नए कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों व उसकी उपयोगिता के विषय में आयोजित की गई कार्यशाला-
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पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में पुलिस लाइन स्थित सभागार में नए कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों व उसकी उपयोगिता के विषय में आयोजित की गई कार्यशाला-

 


गोण्डा। आज दिनांक 16.06.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस लाइन गोण्डा सभागार कक्ष में अभियोजन अधिकारियों द्वारा जनपदीय पुलिस को केन्द्र सरकार के द्वारा संशोधित नए कानूनों के विषय में वर्कशॉप आयोजित कर नए कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों व उसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से प्रशिक्षित किया गया।

             महोदय द्वारा बताया गया कि नए कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधि0 2023) एक जुलाई से लागू हो रहे है । इन नए कानूनों के लागू होने से अपराध एव अपराधियों पर और प्रभावी ढंग से शिंकजा कसा जा सकेगा । 30 जून तक सभी पुलिस कार्यवाही पूर्व से लागू आईपीसी, सीआरपीसी व साक्ष्य अधि0 के अनुसार ही की जाएगी । इन तीन नए प्रमुख कानूनों का उद्देश्य दंड देने की बजाय न्याय देना है । नए कानूनों में फोरेंसिक साक्ष्य संकलन और फाॅरेसिंक लैब की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है तथा इन कानूनों में ई-रिकार्ड का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत जीरो एफ0आई0आर0, ई0 एफ0आई0आर0 व चार्जशीट डिजिटल होगे । 07 साल या उससे अधिक की सजा वाले गंभीर अपराधों में फाॅरेसिक टीम द्वारा विज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही को अनिवार्य किया गया है । थाने से कोर्ट तक की सभी प्रक्रिया आनलाइन होगी ।   


इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, अभियोजन अधि0, चौकी प्रभारी सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें।


गोण्डा से ब्यूरो रिपोर्ट शिव शरण

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