निर्धारित एम.आर.पी. से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री करने वालों के विरूद्ध की जायेगी कठोर कार्यवाही
Type Here to Get Search Results !

Recent Tube

निर्धारित एम.आर.पी. से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री करने वालों के विरूद्ध की जायेगी कठोर कार्यवाही

लखनऊ: 06 जून 2023
  अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर- भूसरेड्डी, द्वारा निर्देशित किया गया है कि शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्थिति में न की जाये। खरीददारों द्वारा अधिकतम प्रिन्ट मूल्य देखकर ही भुगतान किया जाय। इस हेतु सभी देशी शराब विदेशी मदिरा बीयर एवं माडल शाप्स पर अनुज्ञापियों को स्पष्ट एवं पठनीय रेट लिस्ट लगाये जाने के निर्देश भी दिये जा चुके हैं।
इसी क्रम में अवगत कराया गया कि यदि किसी मदिरा की दुकान का कोई विक्रेता एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा बिक्री करते हुए पकड़ा जायेगा तो प्रथम बार में रू. 75,000 (पचहत्तर हजार) अर्थदण्ड आरोपित कर विक्रेता को नौकरी से निकलवाते हुए तथा उसका नाम ब्लैक लिस्ट करते हुए पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा ताकि वह प्रदेश में किसी भी अन्य आबकारी दुकान पर कार्य न कर सके। दूसरी बार में रू. 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा तथा विक्रेता को नौकरी से निकलवाते हुए उसका नाम ब्लैक लिस्ट कर उसे पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा ताकि वह प्रदेश में किसी भी अन्य आबकारी दुकान पर कार्य न कर सके। तीसरी बार पकडे़ जाने पर उक्त दुकान का अनुज्ञापन निरस्त करते हुए अनुज्ञापी एवं विक्रेता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञापियों एवं सेल्समैन को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही आबकारी विभाग के आनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में प्रदेश में निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक पर मदिरा बिक्री की प्राप्त शिकायतों के आधार पर संदिग्ध दुकानों का भी चिन्हिकरण करा लिया गया है। शासन के इस निर्देश का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिये संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी सहित समस्त कार्मिकों को आदेशित किया गया है।
यह भी बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री, तस्करी अथवा अवैध शराब से जुड़ी कोई सूचना प्राप्त होती है तो वह तत्काल आबकारी मुख्यालय, प्रयागराज में स्थापित 24ग्7 कार्यरत कन्ट्रोल रूम के टोल फ्री नम्बरों ‘‘14405‘‘ के साथ-साथ व्हाट्सएप नं0 9454466019 पर भी सूचना दे सकते हैं।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies