किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

 


सैनी कोतवाली इलाके में तीन साल पहले हुई थी घटना
अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाया फैसला


कौशांबी,मंझनपुर। अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुशील कुमारी ने किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई की। अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद सुनाने के साथ ही 12,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि सैनी कोतवाली के एक गांव में 27 मई 2020 को करीब चार बजे शाम गांव के ही सुमित कुमार यादव ने घर में घुस कर किशोरी से दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर सुमित ने किशोरी को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की तहरीर पर सैनी पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने पीड़िता समेत कुल दस गवाहों को कोर्ट में बुला कर गवाही कराई। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिए गए सुमित कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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