प्रयागराज, (एस के सिंह) : इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 22 अप्रैल से आफलाइन मोड में प्रस्तावित स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा के दौरान उपद्रव करने के मामले में जेल भेजे गए छात्र अभिषेक द्विवेदी का आपराधिक इतिहास कोर्ट ने तलब किया है। अब आज मंगलवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। हालांकि, जेल भेजे गए दो अन्य छात्रों की रिहाई के लिए अब तक अर्जी दाखिल नहीं की गई है।
इवि में उपद्रव के बाद 156 छात्रों पर दर्ज कराया गया था मुकदमा विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएल प्रेमी ने आरोपित अभिषेक द्विवेदी की जमानत अर्जी पर आपराधिक इतिहास तलब किया है। जमानत अर्जी पर बहस मंगलवार को होगी। कर्नलगंज पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपित को जेल भेजा था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में गत गुरुवार को हुए उपद्रव के आरोप में कर्नलगंज पुलिस ने छह नामजद और 150 अज्ञात के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में बलवा, तोड़फोड़, अवैध रूप से रोके रहने, पुलिस बल पर हमला करने, लोक सेवक आदेश की अवहेलना करने आदि आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया था। पुलिस ने अभिषेक द्विवेदी के अलावा जयराज सिंह तथा आकाश यादव को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके बाद सभी को जेल भेज दिया था। सोमवार को 1160 ने किया आवेदन आनलाइन परीक्षा के लिए सोमवार को कुल 1160 छात्र-छात्राओं ने अपना आवेदन पत्र जमा किया। पीआरओ डा. जया कपूर ने बताया कि सोमवार को 660 ने आफलाइन उपस्थित होकर और 500 ने ई-मेल के जरिए प्रत्यावेदन जमा किया है। रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ल ने छात्रों ने प्रत्यावेदन जमा करने को कहा था। इसके बाद इन आवेदनों को उच्चस्तरीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। फिर कमेटी बहुमत के आधार पर परीक्षा के मोड पर कोई निर्णय लेगी।
