प्रयागराज: जमानत प्रार्थना पत्रों पर थाने से स्पष्ट आख्या न आने पर जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने नाराजगी जताते हुए डीजीसी को पत्र लिखकर आदेशित किया है कि स्पष्ट आख्या आने पर ही जमानत अर्जी सुनवाई हेतु पेश कराएं। सात वर्ष तक की सजा वाली धाराओं के मुकदमे में आरोपितों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है अथवा नहीं। इसका उल्लेख आख्या में स्पष्ट रूप से होना चाहिए।
दो सब इंस्पेक्टर को किया था तलब
जिला जज ने मंगलवार को जमानत अर्जी सुनवाई के दौरान थाना झूसी में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह और थाना कर्नलगंज में तैनात सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार को आरोपितों के जमानत अर्जी पर स्पष्ट रूप से आख्या न प्रस्तुत करने पर तलब किया था। तलब के बावजूद कोर्ट मे प्रस्तुत की गई दरोगा की आख्या स्पष्ट नही थी, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट आख्या आने तक कोर्ट रूम में खड़े होने का आदेश दिया। साथ ही डीजीसी को पत्र जारी कर स्पष्ट आख्या उपलब्ध करवाने हेतु आदेशित किया।
