प्रयागराज: (ए पी सिंह): जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री ने बताया है कि निर्वाचन परिणामोपरान्त 30 दिन की सांविधिक सीमा अर्थात दिनांक 09-04-2022 (शनिवार) तक या उसके पूर्व जनपद-प्रयागराज के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपना अंतिमीकृत/हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय लेखा-अनुलग्नक-ड़2 में समग्र सार-विवरण, अनुलग्नक-ड़1 में रक्षित दैनिक लेखा रजिस्टर, जिसकी व्यय प्रेक्षक द्वारा जाँच की गयी हो, मूलरुप में समस्त बिल-बाउचर्स और शपथपत्र आदि सहायक दस्तावेजो के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रक¨ष्ठ के नोडल अधिकारी- मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज के कलेक्ट्रेट कोषागार कार्यालय के डाक-प्राप्ति पटल पर किसी भी कार्यदिवस (कार्यसमय) में दाखिल/जमा किया जा सकता है। बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मतता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समयसीमा के अंदर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, सम्बन्धित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के अधीन निरर्हित घोषित किया जा सकता है। आपके लिए उक्त समय-सीमा में लेखे दाखिल करना सुगम बनाने हेतु सहयोगी अनुवीक्षण-तंत्र व आयोग के अद्यतन निर्देशो के आलोक में अंतिम लेखा प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम के तहत आप अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लेखांकन कार्मिक/सहायक व्यय प्रेक्षक/सहायक नोडल अधिकारी (व्ययलेखा) को व्यक्तिशः संपर्क करके उनके सहयोग से अपना अंतिम लेखा यथाशीघ्र दाखिल कर सकते हैं।
विधानसभा समान्य निर्वाचन 2022 में निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी 09.04.2022 तक अनिर्वाय रूप से निर्वाचन में किये गये व्ययों का लेखा जमा करें
Tuesday, March 29, 2022
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