पतंजलि घी को 'नकली' बताने का मामला: बृजभूषण शरण सिंह पर 50 करोड़ रुपये का मानहानि केस, HC में अगली सुनवाई 18 सितंबर को
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पतंजलि घी को 'नकली' बताने का मामला: बृजभूषण शरण सिंह पर 50 करोड़ रुपये का मानहानि केस, HC में अगली सुनवाई 18 सितंबर को

 


गोण्डा से ब्यूरो रिपोर्ट शिव शरण

इंदौर / नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के गोंडा (कैसरगंज) से पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की कानूनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने पूर्व सांसद के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। पतंजलि का आरोप है कि पूर्व सांसद ने कंपनी के घी की गुणवत्ता पर सार्वजनिक रूप से सवाल खड़े करते हुए उसे 'नकली' बताया था।  

खबर के प्रमुख बिंदु:ब्रांड इमेज व शेयर मूल्य पर असर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (इंदौर पीठ) में सुनवाई के दौरान पतंजलि फूड्स के अधिवक्ता विक्रम मालवीय ने तर्क दिया कि पूर्व सांसद के विवादित बयान से कंपनी की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है। इस बयान के प्रचारित होने से कंपनी के शेयर मूल्यों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे पतंजलि को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है।

 इंदौर में मामला दर्ज होने की वजह: पतंजलि फूड्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकृत कार्यालय का पता विजय नगर, इंदौर (मध्य प्रदेश) दर्ज है। इसी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर मानहानि का मुकदमा इंदौर में दायर किया गया है। 

 2022 का विवादित बयान: विवाद की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी, जब बृजभूषण शरण सिंह ने एक सार्वजनिक मंच से पतंजलि घी को नकली बताते हुए लोगों से बाजार के पैकेज्ड घी के बजाय घर में गाय या भैंस पालने की अपील की थी। 

न्यायिक स्थिति: मामला पहले इंदौर की जिला अदालत में दायर किया गया था। ट्रायल चरण के बाद अब यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। अदालत की ओर से पूर्व सांसद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है और मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की गई है।

गोंडा के कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बाबा रामदेव के पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने 50 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। पतंजलि का दावा है कि पूर्व सांसद ने कंपनी के घी की गुणवत्‍ता पर सवाल उठाते हुए उसे नकली बताया था। वर्ष 2022 में भी बृजभूषण शरण सिंह ने सार्वजनिक मंच से पतंजलि घी को नकली बताते हुए लोगों से घर में गाय या भैंस पालने की अपील की थी। इस मामले की सुनवाई मध्‍य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान पतंजलि के वकील विक्रम मालवीय ने कहा कि पूर्व सांसद के इस बयान से कंपनी के ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा है। शेयर मूल्‍य पर असर पड़ा और कंपनी को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। चूंकि पतंजलि फूड्स की वेबसाइट पर पता विजय नगर, इंदौर का दर्ज है। इसलिए मानहानि का मामला इंदौर में दायर किया गया है। पहले मामले की सुनवाई जिला अदालत में हुई। ट्रायल चरण के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह को नोटिस जारी हुए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। 

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