गोंडा मंडी परिषद के पूर्व अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज, 45 लाख का हिसाब नहीं दे पाए राम नरेश सोनकर
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गोंडा मंडी परिषद के पूर्व अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज, 45 लाख का हिसाब नहीं दे पाए राम नरेश सोनकर

 


गोण्डा से ब्यूरो रिपोर्ट शिव शरण

गोंडा / अयोध्या: गोंडा मंडी परिषद में तैनात रहे तत्कालीन अधिकारी राम नरेश सोनकर के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। विजिलेंस की जांच में सामने आया है कि अधिकारी ने अपनी ज्ञात और वैध आय से करीब 45.61 लाख रुपये अधिक खर्च किए और संपत्तियां अर्जित कीं।


आय और खर्च का ब्योरा

वैध आय: 67 लाख 82 हजार 681 रुपये

कुल खर्च व संपत्ति: 1 करोड़ 13 लाख 44 हजार 108 रुपये

अघोषित अतिरिक्त खर्च: 45 लाख 61 हजार 427 रुपये


2021 में शुरू हुई थी जांच

शासन के निर्देश पर वर्ष 2021 में मंडी परिषद गोंडा के तत्‍कालीन अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए थे। जांच पूरी होने के बाद सतर्कता अधिष्ठान ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। अधिकारी द्वारा इस अतिरिक्त खर्च और अर्जित संपत्तियों के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिए जाने पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

अगस्त 2026 में दर्ज हुआ मुकदमा

15 जुलाई 2026 को शासन से अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद सतर्कता अधिष्ठान अयोध्या सेक्टर ने अगस्त 2026 में आरोपी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत पंजीकृत किया गया है।


फिलहाल सतर्कता अधिष्ठान अयोध्या सेक्टर की टीम इस मामले की आगे की कानूनी विवेचना कर रही है।

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