प्रदीप बच्चन (ब्यूरो चीफ),
बलिया (यूपी) जनपद में न्यायिक सख्ती देखने को मिली है। रसड़ा न्यायालय के सिविल जज (जूनियर डिविजन) / न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीजेपी नेता एवं व्यापारी अविनाश सोनी पुत्र गोपाल सोनी, निवासी मुहल्ला गोरया स्थान, रसड़ा के खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) के तहत सम्मन जारी किया है।
परिवाद पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला बनता देख आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश से राजनीतिक और व्यापारिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।
चेक अनादरण से जुड़ा यह मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, आगामी तारीख पर आगे की कार्रवाई तय मानी जा रही है।
