जिलाधिकारी ने संरक्षित वन भूमि के सम्बंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक की
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जिलाधिकारी ने संरक्षित वन भूमि के सम्बंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक की

 


जिलाधिकारी ने संरक्षित वन भूमि के सम्बंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक की


जिलाधिकारी ने वन विभाग में निहित की गई ऐसी भूमि, जिनका राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद की कार्रवाई नहीं हुई है, की सूची बनाकर राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम पर दर्ज कराये जाने के दिए निर्देश


प्रयागराज 18 नवम्बर: जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता एवं प्रभागीय वनाधिकारी श्री अरविंद कुमार यादव की उपस्थिति में मंगलवार को संरक्षित वन भूमि के सम्बंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने इस सम्बंध में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने विभिन्न विज्ञप्तियों से प्राप्त एवं वन विभाग में निहित की गई ऐसी भूमि, जिनका राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद की कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसी भूमियों को सूची बनाकर राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम पर दर्ज कराये जाने के निर्देश सभी सम्बंधित उपजिलाधिकारियों को दिए है। बैठक में बताया गया कि ऐसी अधिकांश भूमि तहसील सोरांव, बारा एवं मेजा के अन्तर्गत है, जिसपर जिलाधिकारी ने सम्बंधित उपजिलाधिकारियों को समय से अमलदरामद की कार्यवाही कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 तथा धारा-20 में विज्ञापित वन भूमि को राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराये जाने तथा राजस्व नक्से को तद्नुसार अद्यतन कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने उपजिलाधिकारी सोरांव, मेजा व बारा को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त गैर वन भूमि को राजस्व नक्से पर तरमीन करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सभी उपजिलाधिकारियों को जनपद प्रयागराज स्थित 388 वेटलैंड का ग्राउंड टूथिंग तथा बाउंड्री डिमार्केशन की कार्यवाही 4 दिनों में पूर्ण कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने उपजिलाधिकारी बारा को वनबंदोबस्त अधिकारी के रूप में भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा-6 तथा धारा-20 की अवशेष कार्यवाही पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है। इस अवसर पर सभी उपजिलाधिकारीगण ऑनलाइन माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

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