प्रदीप बच्चन (ब्यूरो चीफ)
बलिया (यूपी) मनियर ब्लॉक प्रमुख सपना सोनी के खिलाफ दायर याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया शैलेश पांडे ने खारिज कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया के न्यायालय में प्रकीर्ण बाद संख्या 876 /2025 बृजनाथ यादव बनाम सपना सोनी व अन्य के विरुद्ध प्रार्थना पत्र 173 (4)बीएनएस के तहत दायर किया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि नगर पंचायत मनियर के निवासी रहते हुए, सपना सोनी क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव गलत तरीके से फर्जी आधारों पर सोनार जाति का प्रमाण पत्र होते हुए भी ग्राम पंचायत दुरौंधा से मतदाता सूची में अपना नाम फर्जी तरीके से अंकित कराते हुए, संबंधित कर्मचारियों से मिली भगत करके भर जाति का अपने व अपने पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र हासिल किया गया है और कथित तौर पर इस आधार पर अपने को ग्राम दुरौंधा का निवासी दर्शाते हुए क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा और विजयी होकर वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख मनियर के रूप में कार्यरत है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि जहां तक जाति प्रमाण का प्रश्न है। वह एक अलग विषय है और चुनाव लड़कर किसी पद विशेष पर कार्य करना अलग-अलग विषय है। जहां तक योग्यता के आधार पर किसी पर कार्य करने का प्रश्न है तो उसके संबंध में संबंधित चुनाव याचिका के माध्यम से सक्षम फोरम पर चुनौती दिया जा सकता है। चुनाव लड़ना संज्ञेय अपराध नहीं माना जा सकता है। अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष आने के पूर्व इस स्तर पर प्रकरण को संज्ञेय अपराध नहीं माना जा सकता। किसी संज्ञेय अपराध का कार्य किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। प्रार्थना पत्र एक 173 (4) बीएनएस स्वीकार करने योग्य नहीं है।
