अब मकानों से भी चलेगा कारोबार, 50 हजार लोगों को मिलेगा फायदा
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अब मकानों से भी चलेगा कारोबार, 50 हजार लोगों को मिलेगा फायदा

 

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने निर्माण एवं विकास उपविधि में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने जहां का लेआउट पास है, वहां के 100 वर्ग मीटर के भवन स्वामियों को भी नौ, 12, 18 और 24 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी है। इस फैसले से शहर के करीब 50 हजार से अधिक मकान मालिकों को लाभ मिलेगा। मास्टर प्लान 2031 लागू होने के बाद प्रदेश भर में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज एक समान हो गए हैं। पहले अलग-अलग प्राधिकरणों में अलग नियम थे। नए प्रावधान के तहत 24 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित मिश्रित भूखंड का मकान मालिक अब अपने मिश्रित भूखंड भू-उपयोग वाला मानचित्र स्वीकृत कराकर दुकानें या छोटे कारोबार शुरू कर सकेंगे। जिन लोगों ने पहले से अपने घरों में दुकानें खोली हैं, उन्हें अब आसानी से स्वीकृति मिल जाएगी।

किराना से लेकर रेस्टोरेंट तक की खुलेंगी दुकानें

जिस मकान के सामने नौ, 12, 18 या 24 मीटर चौड़ी सड़कें हैं, वहां भी वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। नए नियम से बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और किराना स्टोर, स्टेशनरी, रेस्टोरेंट, होटल, शापिंग मॉल समेत छोटे व्यवसाय आसानी से शुरू हो सकेंगे। पीडीए की आय में भी इजाफा

इस निर्णय से पीडीए की आय में भी बढ़ोतरी होगी। व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक होगा। जहां का लेआउट पास हैं वहां एक रुपये जमा कर मानचित्र स्वीकृत करा सकेंगे। जिन्होंने पहले से दुकानें खोली है, उन्हें भी मानचित्र पास कराना होगा।

नई उपविधि 2025 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जिस इलाके का लेआउट पीडीए से पास हैं, उन इलाकों के नौ, 12, 18 और 24 मीटर चौड़ी सड़क पर कॉमर्शियल गतिविधि की अनुमति जरूरी होगी। लोगों को इस नए नियम के बारे में जागरूक किया जा रहा है। 

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