ब्रह्मपुरी पुलिस ने बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में 54 दिन बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। करीब 1000 पेज की चार्जशीट में पुलिस ने 34 गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों ने हत्याकांड में पुलिस को अपने बयान और साक्ष्य दिए हैं। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी, पिता प्रमोद रस्तोगी ने भी अपनी बेटी के खिलाफ बयान दिए और सौरभ की हत्या का दोषी बताया। पुलिस ने भी अपने चार्जशीट में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को ही सौरभ की हत्या का दोषी माना है। तीसरा इस हत्याकांड में कोई नहीं है। चर्चित हत्याकांड में कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है।
ब्रह्मपुरी थाने के प्रभारी निरीक्षक और इस हत्याकांड के विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने सोमवार को सीजेएम न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की। आरोप पत्र में बताया गया कि प्रेम प्रसंग में सौरभ बाधा बन रहा था, इसी कारण मुस्कान और साहिल शुक्ला ने उसकी हत्या कर दी। दोनों ने ही हत्या की साजिश रची थी। तीसरा इसमें कोई नहीं था।
सीने में चाकू घोप कर हत्या करके बाद मुस्कान ने उस्तरे से और साहिल शुक्ला ने छूरी से सौरभ की गर्दन और दोनों हाथ काटे थे। सौरभ को बीच रास्ते से हटाने के बाद दोनों शादी करना चाहते थे। हत्याकांड को अंजाम देन के बाद दोनों शिमला, मनाली, कसौल घूमने गए, वहां पर दोनों पति-पत्नी के रूप में होटलों में ठहरे थे।
इन सब को बनाया गवाह
पुलिस ने एक हजार पेज के आरोप पत्र में सौरभ के भाई बबलू, मां रेणू, बहन चिंकी, मुस्कान की मां कविता रस्तोगी, पिता प्रमोद रस्तोगी, मुस्कान-साहिल को हिमाचल प्रदेश घूमाने ले गए टैक्सी ड्राइवर अजब सिंह, दवा लिखने वाले डॉक्टर, दवाई देने वाले दुकानदार अमित कौशिक, घंटाघर पर ड्रम विक्रेता सिराजुद्दीन, सौरभ के मकान मालिक ओमपाल, चाकू विक्रेता, ड्रम विक्रेता, शारदा रोड पर सीमेंट व बालू विक्रेता, सौरभ के दोस्त को गवाह बनाया है। इनके अलावा शिमला, मनाली, कसौल में मुस्कान और साहिल जिन होटलों में ठहरे थे वहां के होटल संचालकों को भी गवाह बनाया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले दो डॉक्टर, ड्रम तोड़ कर शव के टुकड़ों को बाहर निकालने वाले स्वास्थ्य कर्मी के भी बयान दर्ज किए गए है। इन सब के अलावा आरोप पत्र में करीब 10 पुलिसकर्मी भी शामिल है।
एसएसपी डॉ विपिन ताडा ने बताया कि सौरभ हत्याकांड से संबंधित सभी साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। साथ ही केस से जुड़े करीब 34 लोगों के बयान को मजबूत आधार बनाया है, ताकि मुस्कान और साहिल को कड़ी सजा मिल सके। सोमवार को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए गए है।
आरोपपत्र में तमाम दस्तावेज किए शामिल
मेरठ। सहायक पुलिस अधीक्षक अंतरिक्ष जैन ने बताया कि कोर्ट में पेश किए गए आरोप पत्र में छह पेज में कम्प्यूटराईज चार्जशीट की समरी, विवेचक की केस डायरी, सीडीआर, नकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आदि दस्तावेज शामिल है।
डिजिटल साक्ष्य भी एकत्र किए
मेरठ। ब्रहमपुरी पुलिस ने सौरभ हत्याकांड में दस्तावेज के एकत्र किए गए साक्ष्यों के अलावा इलेक्ट्रोनिक्स और डिजिटल साक्ष्य भी एकत्र किए है। सभी गवाहों के बयान कागजों में दर्ज करने के अलावा गवाहों की वीडियो भी बनाई गई है। ये सभी साक्ष्य न्यायालय में मुकदमे के ट्रायल के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे।
तंत्रमंत्र को नकारा
पुलिस ने अपने आरोप पत्र में हत्याकांड की वजह प्रेम प्रसंग बताया है। इसमें तंत्र मंत्र का कोई जिक्र नहीं किया है। हत्याकांड के बाद साहिल के कमरे में मिले सामान को लेकर चर्चा की थी कि तंत्र मंत्र के लिए सौरभ की गर्दन काट कर हत्या कर गई है। पुलिस ने जांच में तांत्रिक क्रिया को नकार दिया है। आरोप पत्र साफ लिखा कि मुस्कान और साहिल पढ़ाई के दौरान से ही एक दूसरे को जानते थे। 2019 में दोनों की फिर से मुलाकात हुई, जो प्रेम प्रसंग में बदल गई। सौरभ बाधक बन रहा था इसलिए दोनों ने उसकी हत्या कर दी, ताकि दोनों शादी कर सके।
यह था हत्याकांड
लंदन के एक मॉल में काम करने वाला सौरभ राजपूत पूर्व में नेवी मर्चेट में काम करता था। लंदन से 24 फरवरी को मेरठ अपने घर ब्रह्मपुरी आए सौरभ राजपूत ने 25 फरवरी को बेटी पीहू का जन्म दिन और 27 फरवरी को मुस्कान का जन्म दिन मनाया था। सौरभ की 3 मार्च की रात को उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सीने में चाकू घोंप कर हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों ने शव के टुकड़े कर उसे प्लास्टिक के नीले ड्रम में सीमेंट के घोल से सील कर दिए थे।
हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पांच मार्च को दोनों घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए थे। 17 मार्च को दोनों मेरठ लौट कर आए थे। 18 मार्च को इस बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा हुआ था। 19 मार्च को पुलिस ने सौरभ के भाई बबलू की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज कर मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था, तभी से दोनों जेल में बंद है।
जेल में दो मिनट के लिए मिले मुस्कान-साहिल
सौरभ हत्याकांड में सोमवार को मुस्कान-साहिल की कोर्ट में रिमांड को लेकर पेशी थी। दोपहर को दोनों को जिला कारागार के वीडियो काफ्रेंसिंग रूम में लाया गया। दोनों करीब दो मिनट तक एक साथ रहे, मगर बोले कुछ नहीं रहे। वीडियो कांफ्रेसिंग से दोनों की जिला जज कोर्ट में पेशी हुई। जहां न्यायाधीश ने कहा कि मामले में आज चार्जशीट दाखिल हो गई है, अब रिमांड अवधि बढ़ाने की कोई जरुरत नहीं है। वीडियो कांफ्रेसिंग से ही दोनों को आरोप पत्र की कापी दी गई।