सरेआम गोली मारकर हत्या करने के दो दोषियों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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सरेआम गोली मारकर हत्या करने के दो दोषियों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 


ज़िला जज अमितपाल सिंह की न्यायालय ने बीस-बीस हजार रूपये के जुर्माने से भी किया दण्डित 

प्रदीप बच्चन(ब्यूरो चीफ)

बलिया(यूपी) के नगरा सलेमपुर मार्ग पर करीब चार साल पूर्व बादमाशों की ओर से बगडौरा गांव के हीरामन यादव को सुबह में टहलते समय सरेआम गोली मारकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने जितेंद्र निवासी अलावलपुर व धर्मेंद्र बगडौरा को दोषी ठहराया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 तहसील पत्रकार-डॉ०सैयद सेराज अहमद ने जानकारी देते हुए हमारे वरिष्ठ संवाददाता-प्रदीप बच्चन को बताया कि 

दोनों पर बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। साथ ही न्यायालय ने इसी मामले के चार आरोपितों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाए जाने पर दोष मुक्त करने का आदेश दिया। नगरा थाना क्षेत्र के बगडौरा गांव निवासी सिंटू पुत्र हीरामन ने 21 नवंबर 2020 को तहरीर दी कि सुबह साढ़े पांच बजे उसके पिता हीरामन टहलने अपने चचेरे भाई बबलू के साथ गए थे। पहले से ही घात लगाकर बैठे धर्मेंद्र, जितेंद्र व अन्य जान मारने की नियत से दौड़ा लिए और गोली मार दी।

पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

इस घटना के बाद छह लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक द्वारा जांच करने के बाद 15 जनवरी 2021 को न्यायालय में चार्जशीट भेजी गई। पहली फरवरी 2021 को न्यायालय ने संज्ञान लिया और शीघ्र ही ऊपरी अदालत को सुपुर्द कर दी। परीक्षण के दौरान दोनों पक्ष के अधिवक्ता ने वादी समेत समस्त गवाहों को परीक्षित कराए और बचाव पक्ष ने भी अपनी बहस अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई। अंत में जिला जज अमितपाल सिंह ने पत्रावली के समस्त कागजातों का अवलोकन करते हुए फैसला सुनाया।

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