गैंगस्टर मामले में चार गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने के मामले पर हाईकोर्ट में सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद चार जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है।गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद लगाई शुरू हुए गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने और राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाइकोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए फिर से सुनवाई के लिए मामले को हाइकोर्ट वापस भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने चार जुलाई को फैसला सुरक्षित किया था। अफजल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, दयाशंकर मिश्रा और उपेंद्र उपाध्याय ने बहस करते हुए तर्क दिया था कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के कारण शुरू हुए गैंगस्टर की कार्रवाई अवैधानिक है, क्योंकि अफजाल अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड से बरी हो चुके हैं।
जबकि सजा बढ़ाने की अपील पर बहस करते हुए राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने कहा था कि केवल राजनीतिक रसूख और बढ़ती उम्र के आधार पर कम सजा नहीं दी जा सकतीं। ऐसा करने से राजनीति में अपराधियों वर्चस्व बढ़ेगा और आम लोगो का मनोबल टूटेगा।
अफजाल के राजनीतिक भविष्य का भी होगा फैसला
सोमवार को हाइकोर्ट के निर्णय गैंगस्टर मामले में सुनाया जाएगा, लेकिन यह फैसला अफजाल के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा। सजा बरकार रही या बढ़ी तो अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी और गाजीपुर की संसदीय सीट पर उपचुनाव होगा। अगर फैसला अफजाल के पक्ष में आया तो सरकार के लिए बड़ा झटका होगा।
गौरतलब है कि अफजाल अंसारी लगातार दूसरी बार गाजीपुर से सांसद बने है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे, जबकि 2019 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी ने बीजेपी के पारस नाथ राय को 1,24,861 वोटों के अंतर से मात दी है।