जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी से 21 वर्षीय युवक का मतदाता सूची में नहीं बढ़ा नाम
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जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी से 21 वर्षीय युवक का मतदाता सूची में नहीं बढ़ा नाम



युवक के पिता व वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि आवश्यक कार्रवाई नही की गयी तो हम पूरे परिवार मतदान नही करेंगे।


बीएलओ पर नाम बढाने के लिए 500 रूपये ना मिलने से 18 वर्ष से कम उम्र होना बताकर आवेदन रिजेक्ट करने का आरोप।


गोण्डा। जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द कुमार पाण्डेय ने मुख्यमंत्री के आनलाईन पोर्टल व जिले के अधिकारियों सहित अन्य उच्चाधिकारियों से शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि उनके पुत्र कुशल पाण्डेय जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो चुकी है। उसने विधानसभा क्षेत्र कर्नलगंज की मतदाता सूची के बूथ संख्या 253 मे ग्राम पंचायत-डोमाकल्पी के राजस्व ग्राम ज्ञानपुर मे नाम बढ़वाने हेतु बूथ के बीएलओ दीनानाथ को पूरे प्रपत्र को भरकर आईडी के साथ करीब तीन माह पूर्व दिया था। जिस पर उन्होंने नाम बढाने के लिए 500 रूपये की मांग की तो हमने देने से इंकार किया। तब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया गया तथा 1 मार्च 2024 को उपजिलाधिकारी करनैलगंज से मिलकर दिया,फिर भी नाम नही बढ़ा। उसके पश्चात उपजिलाधिकारी करनैलगंज से उनके मोबाइल पर वार्ता करने पर सारे डाक्यूमेंट वाट्सएप पर मांग की गई,जिसे भेजने के बाद भी नाम नही बढा और आनलाइन आवेदन में उम्र 18 वर्ष से कम होना बताकर रिजेक्ट कर दिया गया है जबकि उनके पुत्र की उम्र 21 वर्ष से अधिक हो चुकी है। उन्होंने उक्त प्रकरण की जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है,जिससे उनके पुत्र का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और वह भी अपना मतदान कर सके। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि आवश्यक कार्रवाई नही की गयी तो हम पूरे परिवार मतदान नही करेंगे।

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