इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तांडव वेब सीरीज मामले में अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तांडव वेब सीरीज मामले में अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की



प्रयागराज: अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी है। तांडव वेब सीरीज को लेकर दर्ज प्राथमिकी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हो रही थी। वहीं कोर्ट ने तांडव वेब सीरीज के तथ्य पर बेहद नाराजगी भी जताई है।
अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता
हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर कहा कि सभी धर्मों का सम्मान संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था।
हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित किया था। इस मामले में जस्टिस सिद्धार्थ ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखे जाने तक अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगाई दी थी।
एफआईआर के बाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी अग्रिम जमानत अर्जी
तांडव वेब सीरीज पर एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद अग्रिम जमानत को लेकर अपर्णा पुरोहित की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इस मामले में गौतम बुद्ध नगर में अपर्णा पुरोहित समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। अपर्णा पुरोहित पर वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए हिंदू देवी देवताओं और हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड पर धारा 153- A (1) (B), 295- A, 505(1)(B), 505(2) समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है।

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