इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, हाथरस केस में दंगा भड़काने के आरोपित की सुनवाई 11 मार्च को !
Type Here to Get Search Results !

Recent Tube

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, हाथरस केस में दंगा भड़काने के आरोपित की सुनवाई 11 मार्च को !



प्रयागराज :  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस केस में दंगा भड़काने और देश द्रोह के आरोपी पीएफआइ सदस्य अतीकुर्रहमान के सभी केसों की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की। इस पर याची अधिवक्ता ने जवाब देने के लिए समय मांगा। कहा कि यह विधि प्रश्न पहली बार उठाया गया है। कोर्ट ने याची को समय देते हुए 11 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने अतीकुर्हमान की याचिका पर दिया है। याची ने जमानत अर्जी व बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सहित अन्य याचिकाएं दायर की है। सभी मामलों की एक साथ सुनवाई हो रही है। अपर महाधिवक्ता ने कहा कि सह अभियुक्त सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत अर्जी दे या नियमानुसारअन्य उपलब्ध अनुतोष प्राप्त करें। याची को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने रिमांड मंजूर किया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए वारंट जारी किया है। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाए गए किन्तु आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी नहीं दाखिल की गई। ऐसे में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पोषणीय नहीं है। इस आपत्ति का जवाब देने के लिए याची अधिवक्ता ने समय मांगा है।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies