गोण्डा से ब्यूरो रिपोर्ट
एक तरफ यूपी सरकार भुंमाफिया को धूल मे मिलाने कि बात करती हैं ये सब केवल कागजो तक सिमित रहता है जो सच्चाई से परे है इस तरह से प्रदेश मे आये दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं ऐसा ही एक मामला आया है उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिला का मामला है,गोण्डा जिला के ग्राम जगदम्बा पुरवा पोस्ट बरुई गोंदहा परगना पहाड़ापुर तहसील करनैलगंज। प्राथी जयकरन नाथ पुत्र नवल किशोर ने आरोप लगाया है कि उसके बाबा के चार पुत्र थे -शीतल प्रसाद,त्रिलोकी नाथ,सुखराज एवं नवल किशोर। प्राथी के बाबा के पास तीन जगह पर परपर्टी थी कलंदर पुर जिला बलरामपुर, बीरपुर भोज जिला गोंडा ग्राम बरुई गोंदहा, प्राथी ने आरोप लगाया है कि मेरे बाबा ने अपने जीवन काल मे सुखराज को बीरपुर भोज एवं त्रिलोकी नाथ, शीतल प्रसाद को कलंन्द्र पुर मे सम्पति दिया था।प्राथी ने बताया कि बरुई गोंदहा स्थित जमीन जिसका गाटा संख्या 1008/4-2250हे0 गाटा सख्या 1050/0-9430हे0 1007/0.0730 हे0.1012/0.6230 जो दिनांक25/2/1969को अपनी चल अंचल सम्पति का वसीहत नामा पंजीकृत करवा दिए था। उस समय प्राथी नाबालिक था जिसे वसीहत नामा कि जानकारी नहीं थी प्रार्थी के चाचागण व विपक्षीगण मिलकर फर्जी पका 11 करा के बिना किसी अधिकार के विपक्षीगण सतीश चंद्र मिश्रा आदि के द्वारा विक्रय विलेख करा लिया 1995 व 2020 में प्राथी काबिज दाखिल चला आ रहा हैं वसीहत नामा के जरिये सरकारी कागजो मे पंजीकृत भी है। विपक्षी गण फ्राड करके प्राथी को बेदखल करना चाहते है बल पुर्बक एवं राजनीतिक पावर से प्राथी के सम्पति पर कब्ज़ायन करना चाहते हैं। प्राथी ने प्रशासन से न्याय कि गुहार लगाई हैं.