प्रदीप बच्चन(ब्यूरो चीफ बलिया यूपी)
बलिया (यूपी) के थाना नगरा पुलिस ने सिविल जज और एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर बसपा के पूर्व विधायक छोटेलाल राजभर, स्कूल प्रबंधक अजय कुमार सिंह और प्रधानाचार्य मनोज कुमार पांडेय के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
तहसील पत्रकार-डॉ०सैयद सेराज अहमद ने जानकारी देते हुए हमारे वरिष्ठ संवाददाता-प्रदीप बच्चन को बताया कि विधायक पर 40% कमीशन खोरी का आरोप है।
इस मामले को नरही निवासी डॉ. विजय नारायण सिंह ने कोर्ट में शिकायत की थी। डॉ. विजय का आरोप है कि तत्कालीन विधायक छोटेलाल राजभर ने 2001-02 के अपने कार्यकाल के दौरान 40% कमीशन के एवज में करोड़ों रुपए की विधायक निधि आवंटित की थी। आरोप है कि सरस्वती विद्या मंदिर को दी गई 5 लाख रुपए की राशि में फर्जी आगणन और मानचित्र का सहारा लिया गया और बिना किसी निर्माण कार्य के ही उपभोग प्रमाण पत्र हासिल कर लिया गया।
पूर्व विधायक का बयान
पूर्व विधायक छोटेलाल राजभर ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने स्कूल को कोई धनराशि नहीं दी और उनके खिलाफ साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर दर्ज की मुकदमा
इस मामले में थाना प्रभारी हरिशंकर सिंह ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल है।