अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या के मामले में मुख्य गवाह अमर गिरि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए सीबीआई कि ओर से अर्जी दाखिल की गई है। दाखिल अर्जी में कहा गया है कि अदालत की ओर से मुख्य गवाह अमर गिरि गवाही के लिए समन जा चुका है। इसके साथ ही जमानती वारंट भी तामील नहीं हो सका है। बार-बार बुलाने पर अमर गिरि अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपनी गवाही नहीं दे रहें हैं। इस वजह से अमर गिरि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना आवश्यक है। फिलहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि तय की है। अगली सुनवाई पर बाबा अमर गिरि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है।
जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि शुक्रवार को सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने मुख्य गवाह अमर गिरि की गवाही के लिए पुकार कराई, लेकिन, वह उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा, सीबीआई की ओर से गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अर्जी दाखिल की गई। इसके बाद अदालत में सुनवाई के लिए अगली तिथि तय कर दी।
.jpg)