खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 25 जनवरी, 2024 तक
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खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 25 जनवरी, 2024 तक

 


लखनऊ: 12 जनवरी, 2024

      प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जनवरी, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 25 जनवरी, 2024 तक वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। बाजरा वितरण हेतु चयनित जनपदों को छोड़कर अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं तथा 21 किग्रा0 चावल (35 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल (05 किग्रा खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में किया जा रहा है।

      खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार बाजरा वितरण के लिए चयनित 16 जनपदों यथा-अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फर्रूखाबाद, बदायूं तथा संभल में बाजरा का वितरण कराया जा रहा है। इन जनपदों में प्रत्येक अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं तथा 20 किग्रा0 चावल तथा 01 किग्रा0 बाजरा (35 किग्रा० खाद्यान्न) और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल तथा 01 किग्रा0 बाजरा (कुल 05 किग्रा) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा योजना के अर्न्तगत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एन0एफ0एस0ए0 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को, 01 जनवरी, 2024 से, पाँच वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

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